दुबई में एक विला के मालिक, जिनकी संपत्ति वर्तमान में किराए पर है, ने पूछा कि घर को मुख्य निवास के रूप में रहने के लिए वापस लेने हेतु किस कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा, किरायेदारों को कितने समय पहले नोटिस देना होगा, नोटिस किस प्रकार तामील किया जाना चाहिए, और क्या किरायेदारों के जाने के बाद संपत्ति के उपयोग पर कोई प्रतिबंध है।

उत्तर: आपके प्रश्नों के संदर्भ में, चूंकि आप दुबई अमीरात में एक विला के मालिक हैं, इसलिए दुबई के संशोधित किराया कानून के प्रावधान लागू होते हैं।

दुबई अमीरात में मकान मालिक किराया अनुबंध की समाप्ति से पहले या समाप्ति पर किरायेदार को बेदखल कर सकता है। आपके मामले में, चूंकि आप अपने स्वामित्व वाले विला में रहना चाहते हैं, इसलिए बेदखली की निर्धारित शर्तें किराया अनुबंध की समाप्ति पर किरायेदार की बेदखली के प्रावधान के अंतर्गत आती हैं। मकान मालिक नोटरी पब्लिक के माध्यम से बारह (12) महीने का नोटिस देकर किरायेदार को किराए के परिसर से बेदखल कर सकता है, यदि:

(i) मकान मालिक सक्षम स्थानीय प्राधिकरणों से अनुमति प्राप्त करने के बाद किराए की संपत्ति को ध्वस्त कर पुनर्निर्माण करना चाहता हो,

(ii) किरायेदार के संपत्ति में रहते हुए किराए की संपत्ति की मरम्मत या जीर्णोद्धार संभव न हो,

(iii) मकान मालिक या उसके प्रथम श्रेणी के पारिवारिक सदस्य किराए की संपत्ति में रहना चाहते हों, बशर्ते मकान मालिक के पास दुबई अमीरात में रहने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक संपत्ति न हो और वह किरायेदार से संपत्ति का कब्जा वापस लेने के बाद कम से कम दो (2) वर्ष तक उसमें निवास करे।

मकान मालिक द्वारा निजी उपयोग के लिए कब्जा वापस लेने के बाद, संपत्ति को दो वर्ष तक दोबारा किराए पर नहीं दिया जा सकता।

(स्रोत: Khaleej Times)