प्रश्न: मेरे मकान मालिक का कहना है कि वह दुबई में मेरे द्वारा किराये पर लिया गया अपार्टमेंट बेचना चाहते हैं। क्या वह संपत्ति बेचने के लिए मुझे बेदखल कर सकते हैं, या मेरी किरायेदारी जारी रहते हुए संपत्ति बेची जा सकती है और नया मालिक मेरा मकान मालिक बन जाएगा?

उत्तर: आपके प्रश्न के आधार पर यह माना जाता है कि आप दुबई में स्थित एक अपार्टमेंट किराये पर ले रहे हैं; इसलिए दुबई के भूमि कानूनों के प्रावधान लागू होते हैं।

दुबई अमीरात में किराया अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर मकान मालिक केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही किरायेदार को संपत्ति से बेदखल करने की मांग कर सकता है।

यदि मकान मालिक संपत्ति बेचना चाहता है, तो किरायेदार को बेदखली की तारीख से कम से कम बारह (12) महीने पहले बेदखली के कारण की सूचना दी जानी चाहिए, और यह सूचना नोटरी पब्लिक के माध्यम से या पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए। यह दुबई अमीरात में मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच संबंधों को विनियमित करने वाले 2007 के कानून संख्या (26) में संशोधन करने वाले 2008 के कानून संख्या (33) के अनुच्छेद 25(2)(डी) के अनुसार है।

इस अनुच्छेद में कहा गया है: “2. किराया अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर मकान मालिक केवल तभी किरायेदार को संपत्ति से बेदखल करने की मांग कर सकता है, यदि: (डी) किराये पर दी गई संपत्ति का मालिक उसे बेचना चाहता है।”

अतः, मालिक की संपत्ति बेचने की इच्छा किराया अनुबंध समाप्त होने के बाद बेदखली के कानूनी आधारों में से एक है, बशर्ते कि किरायेदार को नोटरी पब्लिक या पंजीकृत डाक के माध्यम से कम से कम 12 महीने पहले सूचना दी जाए।

(स्रोत: खलीज टाइम्स)