दुबई, 3 सितंबर 2026 (WAM) -- अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्रालय ने वाणिज्यिक धोखाधड़ी रोकथाम कानून की कार्यकारी नियमावली के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी, जिनके तहत आपूर्तिकर्ताओं को मिलावटी, खराब या नकली सामान की बिक्री या प्रदर्शन तत्काल रोकना होगा और मंत्रालय या सक्षम प्राधिकरण से सूचना मिलने के अधिकतम 24 घंटे के भीतर उसे बाजारों और गोदामों से हटाना होगा। इससे यूएई में उपभोक्ता संरक्षण, बाजार की विश्वसनीयता तथा व्यापारिक गतिविधियों की निगरानी की प्रभावशीलता मजबूत होगी। यह जानकारी मंत्रालय द्वारा आज दुबई में आयोजित एक मीडिया बैठक में दी गई, जिसमें मंत्रिमंडल के 2026 के निर्णय संख्या 107 के तहत जारी वाणिज्यिक धोखाधड़ी रोकथाम संबंधी 2023 के संघीय डिक्री-कानून संख्या 42 की कार्यकारी नियमावली पर चर्चा की गई। अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्रालय में वाणिज्यिक नियंत्रण एवं अभिशासन क्षेत्र की सहायक अवर सचिव सफिया अल सफी ने कहा कि यूएई ने वाणिज्यिक धोखाधड़ी से निपटने और उपभोक्ताओं तथा ट्रेडमार्क स्वामियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्नत विधायी एवं नियामकीय ढांचा विकसित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि यह नियमावली बाजार निगरानी के विकास और ई-कॉमर्स सहित व्यापार के आधुनिक स्वरूपों के अनुरूप ढलने की दिशा में एक नया पड़ाव है। अल सफी ने बताया कि मंत्रालय ने स्थानीय आर्थिक एवं निगरानी प्राधिकरणों के सहयोग से 2026 की पहली तिमाही में वाणिज्यिक धोखाधड़ी से जुड़े 10,023 निरीक्षण दौरे किए, जिनमें देश भर में 189 उल्लंघन पकड़े गए। नियमावली निरीक्षण प्रक्रियाओं, उल्लंघनों की पहचान और मिलावटी सामान के निपटान को विनियमित करने के साथ-साथ जब्त वस्तुओं की अभिरक्षा और नष्टीकरण, सक्षम प्राधिकरणों के बीच आंकड़ों के आदान-प्रदान तथा प्रशासनिक दंड के प्रयोग को भी नियंत्रित करती है, जिससे अनुपालन बढ़ता है और गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगता है। नियमावली के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को उन सभी बिक्री केंद्रों और संस्थाओं को सूचित करना होगा जिन्हें उल्लंघनकारी सामान भेजा गया था, ताकि उसे 24 घंटे के भीतर वापस लिया जा सके, तथा 48 घंटे के भीतर अरबी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इस वापसी की सार्वजनिक घोषणा करनी होगी। यदि सामान से मनुष्यों या पशुओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अथवा पर्यावरण को खतरा हो, तो यह अवधि घटाई जा सकती है। नियमावली में सामान के पुनर्चक्रण या नष्टीकरण की प्रक्रियाओं तथा निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र सामान को 30 दिनों के भीतर मूल देश या निर्यातक देश को पुनर्निर्यात करने की प्रक्रियाओं का भी प्रावधान है। इसमें सुलह और आपत्ति की प्रक्रियाएं भी तय की गई हैं, जिनके तहत उल्लंघनकर्ता सुलह अस्वीकार करने के निर्णय के विरुद्ध सात कार्य दिवसों के भीतर आपत्ति दर्ज कर सकता है, जबकि मंत्रालय या सक्षम प्राधिकरण को अधिकतम 10 कार्य दिवसों के भीतर उस पर निर्णय लेना होगा। मंत्रालय ने कहा कि नियमावली का उद्देश्य केवल दंड लगाना नहीं है, बल्कि अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देना, नियमों का पालन करने वाले प्रतिष्ठानों को सहयोग देना, निवेशकों और व्यापारियों का भरोसा मजबूत करना तथा यूएई के बाजारों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना भी है।

(स्रोत: WAM.ae)