अबू धाबी, 1 सितंबर 2026 (WAM) -- गृह मंत्रालय ने संघीय यातायात परिषद के माध्यम से 2026 का अपना चौथा तिमाही अभियान “हमारे छात्रों के लिए सुरक्षित सड़क” नारे के तहत शुरू किया है, जिसका उद्देश्य छात्रों की स्कूल आने-जाने की यात्राओं के दौरान सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

छात्रों, अभिभावकों, स्कूल बस चालकों और पर्यवेक्षकों को लक्षित करने वाला यह अभियान स्कूल बसों में सुरक्षित व्यवहार, चढ़ने और उतरने की प्रक्रियाओं तथा स्कूलों और आवासीय क्षेत्रों के आसपास बरती जाने वाली सावधानियों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

अभियान की सामग्री अरबी, अंग्रेजी और उर्दू में उपलब्ध है। इसके संदेश रणनीतिक साझेदारों और संबंधित यातायात सुरक्षा प्राधिकरणों के साथ तैयार की गई समन्वित मीडिया योजना के तहत फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर भी साझा किए जाएंगे।

छात्रों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय से पांच मिनट पहले बस स्टॉप पर पहुंचें, यात्रा के दौरान शांत रहें और चालक का ध्यान भंग करने से बचें। बस से उतरने के बाद उन्हें कम से कम 10 कदम दूर हट जाना चाहिए ताकि वे चालक को दिखाई देते रहें।

पर्यवेक्षक छात्रों को बस में चढ़ने और उतरने में सहायता करने, अनुपस्थिति दर्ज करने, विद्यालय प्रशासन को सूचित करने और यात्रा के दौरान व्यवहार की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी हैं।

अभिभावकों से आग्रह किया गया है कि वे बच्चों के साथ बस स्टॉप तक जाएं और बस से या विद्यालय के द्वार पर बच्चों को लेने के लिए किसी अधिकृत व्यक्ति की व्यवस्था करें, जबकि विद्यालयों से कहा गया है कि वे चढ़ने-उतरने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराएं और अभिभावकों से नियमित संपर्क बनाए रखें।

स्कूल बस चालकों को प्रतिदिन अपने वाहनों की जांच करनी होगी, केवल सुरक्षित स्थानों पर ही रुकना होगा और छात्रों के चढ़ने या उतरने की प्रक्रिया पूरी होने तक वाहन को स्थिर रखना होगा। उन्हें पर्यवेक्षकों के साथ समन्वय कर यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छात्र सीट पर बैठे हों और सीट बेल्ट लगाए हों, तथा छात्रों के चढ़ने या उतरने के समय “स्टॉप” संकेत सक्रिय करना होगा।

जब स्कूल बस का “स्टॉप” संकेत सक्रिय होता है, तो दोनों दिशाओं में चल रहे वाहन चालकों को पूरी तरह रुकना अनिवार्य है।

अनुच्छेद 91 के तहत, न रुकने वाले वाहन चालकों पर 1,000 दिरहम का जुर्माना और 10 यातायात अंक लगाए जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 90 के अनुसार संकेत सक्रिय न करने वाले स्कूल बस चालकों पर 500 दिरहम का जुर्माना और छह यातायात अंक लगाए जाते हैं।

(स्रोत: WAM.ae)